Wed. Feb 4th, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा की निलंबन, 15 लाख के बॉन्ड पर जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी बॉन्ड पर जमानत देने का आदेश दिया है। हालांकि, जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह से मामले से जुड़े लोगों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि उन्नाव रेप कांड देशभर में चर्चा का विषय रहा है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में सेंगर ने अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सजा निलंबित करते हुए जमानत देने का फैसला किया।

इस आदेश के बाद पीड़िता पक्ष और अभियोजन की ओर से प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले की अपील पर सुनवाई जारी रहेगी और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जमानत रद्द की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *