Wed. Aug 5th, 2026

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डिबाई बड़ी खबर: दिव्यांग दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिले विधायक बोले सच्चाई से होगी जांच

नमस्कार साथियों स्वागत है आपका एक संदेश पर साथियों पिछले कुछ दिनों पूर्व एक विषय चर्चा में था दिव्यांग के…

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मिली मंज़ूरी । बना क़ानून ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त, 2023 को Digital Personal Data Protection Bill को अपनी सहमति दी। ये विशिष्ट कानूनदेश को मिला जो नागरिको के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। विधेयक को 7 अगस्त को लोकसभा द्वारा और 9 अगस्त कोराज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। कानून नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करता है। क्या है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा बिल – डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनेका उद्देश्य रखता है। यह विधेयक निर्धारित करता है कि कैसे व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, प्रोसेसिंग, और साझा करना किया जाएगा, ताकि नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा की जा सके। यह कानून डिजिटल डेटा के अनधिकृत उपयोग से बचाने, उपयोगकर्ताओं केहक की रक्षा करने, और डेटा का सुरक्षित रखने के लिए माध्यम प्रदान करता है। इसका पालन करने के लिए विभिन्न संबंधित संगठनोंऔर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यक्तिगत डेटा का सही और सुरक्षित तरीके से प्रबंधनकिया जा रहा है।